UP ; विद्युत अधिनियम में दोषी को एक वर्ष छह माह का कारावास
15 हजार रू0 अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित
बलिया। पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मुकदमा व धारा 135 विद्युत अधिनियम में न्यायालय ई.सी एक्ट-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सूर्यनाथ सिंह निवासी कसेसर (कसौन्दर) थाना भीमपुरा, बलिया को धारा 135 विद्युत अधिनियम में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का 06 माह के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 15 हजा रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर दोषी को 04 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नोट- उक्त अभियुक्त को बिना वैधानिक विद्युत संयोजन के 5 हार्स पावर मोटर से आटा चक्की चलाते हुए पाया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध वर्ष 2010 में भी विद्युत चोरी के सम्बन्ध में थाना भीमपुरा पर मु0अ0सं0-28/2010 धारा 135 विद्युत अधिनियम पंजीकृत था। गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।