UP : दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष का सश्रम कारावास

30 हजार रूपया अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित
बलिया।
पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत विभिन्न धारा व पाक्सो एकट में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-अष्ठम-विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त साबिर हुसैन उर्फ पप्पू पुत्र रहीम निवासी कुड़ियापुर लिलकर थाना सिकन्दरपुर को धारा 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 (पाँच हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 (दस हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा व पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 (दस हजार) रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है, जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

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