सासंद अतुल राय को दुष्कर्म के मुकदमें में कोर्ट ने किया बरी
उप्र के घोसी लोकसभा से बसपा सांसद अतुल राय दुष्कर्म के एक पुराने मुकदमें में शनिवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया। घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के मुकदमें की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि पीड़िता की तरफ से पेश किए साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने हमारे मुवक्किल को बरी कर दिया है। बता दें कि सांसद अतुल राय के खिलाफ यह मुकदमा 1 मई 2019 को बलिया की रहने वाली पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में दर्ज कराया था। वो वाराणसी के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा थी। न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बीते साल अगस्त में रेप पीड़िता और उसके गवाह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग लगा कर जान दे दी थी।